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गरबा आयोजन ‘ढोली तारा’ की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त: क्षमता से दोगुनी भीड़, रिंग रोड पर लगा जाम, इमरजेंसी वाहनों का रास्ता बाधित

सांकेतिक चित्र — गरबा आयोजन में भीड़

इंदौर ब्यूरो।

इंदौर में गरबा आयोजन ‘ढोली तारा’ की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। पुलिस के अनुसार आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया, क्षमता से लगभग दोगुनी भीड़ जुटा ली और रिंग रोड पर यातायात बाधित कर जन-सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। थाना तिलक नगर की रिपोर्ट पर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) खजराना ने आयोजन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी।

होटल एसेंशिया में हो रहा था आयोजन

थाना तिलक नगर क्षेत्र में होटल एसेंशिया (देवा स्विमिंग पूल के पास, रिंग रोड) में गरबा महोत्सव ‘ढोली तारा’ का आयोजन किया जा रहा था। प्रेस नोट के अनुसार आयोजक मेसर्स हाईडैश के भागीदार आशुतोष करमोदिया, ध्रुवम शर्मा और हितेश छाजेड़ ने दिनांक 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक गरबा आयोजन के लिए लगभग 3,000 लोगों की उपस्थिति दर्शाकर अनुमति मांगी थी। ACP खजराना, जोन-02, इंदौर द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी।

निरीक्षण में क्या मिला

दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आयोजकों ने सुचारू व्यवस्था नहीं बनाई थी। पुलिस के अनुसार क्षमता से लगभग दोगुनी भीड़ एकत्रित कर ली गई, जिससे सर्विस रोड, रिंग रोड और पीपल्याहाना मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और यातायात व्यवस्था सुचारू कराई।

सुरक्षा और पार्किंग में लापरवाही

प्रेस नोट के अनुसार परिसर में पर्याप्त बैरिकेड्स और पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं थी। वाहनों को आम रास्तों पर खड़ा कराया गया, जिससे सामान्य और आपातकालीन (इमरजेंसी) वाहनों का आवागमन गंभीर रूप से बाधित हुआ। इमरजेंसी वाहनों का रास्ता बाधित होना और पार्किंग व्यवस्था न करना ही अनुमति निरस्त करने के प्रमुख कारण रहे।

अनुमति निरस्त

लोक शांति, यातायात और जन-सुरक्षा के खतरे को देखते हुए थाना तिलक नगर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर ACP खजराना ने आयोजन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। पुलिस का कहना है कि मानव सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया।

गरबा आयोजन 'ढोली तारा' की अनुमति निरस्त — पुलिस पोस्टर
इंदौर पुलिस द्वारा जारी पोस्टर

गरबा आयोजकों के लिए संदेश

इंदौर पुलिस ने सभी गरबा आयोजकों को निर्देश दिया है कि अनुमति की शर्तों का पालन करें — तय क्षमता से अधिक भीड़ न जुटाएं, पार्किंग और बैरिकेड्स की समुचित व्यवस्था करें और इमरजेंसी वाहनों का रास्ता हर हाल में खुला रखें। अनुमति शर्तों के उल्लंघन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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