ग्वालियर हाई कोर्ट: सिर्फ वेतन देखकर खारिज नहीं होगा OBC सर्टिफिकेट, माता-पिता का पद और सेवा-स्थिति भी जांचनी होगी
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा — क्रीमीलेयर का निर्धारण सिर्फ माता-पिता के वेतन के आधार पर नहीं हो सकता; पद की श्रेणी, सेवा-स्थिति और आय के स्वरूप की भी जांच जरूरी। आवेदिका के मामले के पुराने आदेश निरस्त।
