इंदौर ब्यूरो। नगर निगम ने शनिवार को शहर में बड़ा अभियान चलाते हुए अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली 4 इमारतों को सील कर दिया। कनाड़िया रोड क्षेत्र में जांच के दौरान इन भवनों में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम मानकों के अनुरूप नहीं मिले। सील की गई इमारतों में बैंक, मेडिकल स्टोर, डॉक्टरों के क्लीनिक, कार्यालय, जिम, सैलून और प्ले स्कूल जैसी गतिविधियां संचालित हो रही थीं।
पहले दिए गए थे नोटिस, फिर भी नहीं सुधरे इंतजाम
निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित भवन स्वामियों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं की गई। अपर आयुक्त के निर्देशन में हुई जांच में सुरक्षा प्रबंध अपर्याप्त पाए जाने पर चारों भवनों पर ताला जड़ दिया गया। निगम का कहना है कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 55 हजार का जुर्माना
इसी अभियान के तहत बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वाले 5 भवनों और संस्थानों पर कुल 55 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर टीमों ने जोन-16 के वार्ड-1 में इंदौर मैरिज हॉल पर 20 हजार, विज़डम पब्लिक स्कूल और सत्यसाई स्कूल पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया। जोन-12 के वार्ड-59 निहालपुर में जायसवाल लॉज पर 10 हजार और जायसवाल भवन पर 5 हजार रुपये की कार्रवाई हुई। इसके अलावा फायर सिस्टम नहीं लगाने पर उदय ट्रैवल्स पर 10 हजार रुपये का चालान किया गया।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
निगम ने सिस्टम लगाने वाले 11 स्थानों की जियोटैगिंग भी की है। अधिकारियों ने भवन स्वामियों से फायर ऑडिट कराने और तय समय में सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर फायर एनओसी लेने की अपील की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में शहर की अन्य बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों की भी जांच की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी।
फोटो: Bernard Gagnon / विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 3.0) — सांकेतिक तस्वीर
