इंदौर ब्यूरो।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2026 का आयोजन 1 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक एक सत्र में किया जाएगा। परीक्षा के सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इंदौर में परीक्षा के लिए कुल 39 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां 15 हजार 924 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
परीक्षा केंद्रों पर होगी त्रिस्तरीय जांच
परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अंतर्गत सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग, एचएचएमडी (हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर) के माध्यम से तलाशी तथा वीओआईपी की व्यवस्था शामिल है। यह प्रक्रिया आयोग द्वारा अनुबंधित एजेंसी एसपीए के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 90 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने साथ केवल बॉलपेन, एक पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, आवश्यक दवाइयां भी साथ रखी जा सकेंगी।
परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार के समीप अनुमत एवं प्रतिबंधित वस्तुओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर
परीक्षा में पारदर्शिता, अनुशासन एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अभ्यर्थियों को समय रहते जांच प्रक्रिया एवं आवश्यक व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।
क्या है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का पद
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी न्यायालयों में राज्य की ओर से आपराधिक मामलों की पैरवी करने वाला महत्वपूर्ण पद है। इन अधिकारियों की नियुक्ति से अभियोजन व्यवस्था मजबूत होती है और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है। आयोग की यह परीक्षा विधि स्नातकों के लिए प्रतिष्ठित अवसर मानी जाती है।
अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र का स्थान पहले से देख लें। परीक्षा दिवस को समय से पहुंचना, मूल पहचान पत्र साथ रखना और प्रतिबंधित वस्तुएं न ले जाना अनिवार्य है।
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