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नए CAFE मानदंड अधिसूचित: 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16.7% सुधार का लक्ष्य, 1 अप्रैल 2027 से लागू

पेट्रोल पंप (सांकेतिक तस्वीर)

नई दिल्ली ब्यूरो। विद्युत मंत्रालय ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। ये मानदंड 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे और भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे।

5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16 प्रतिशत से अधिक सुधार का लक्ष्य

पेट्रोल पंप (सांकेतिक तस्वीर)
पेट्रोल पंप (सांकेतिक तस्वीर)। फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स

नए मानदंडों के तहत ईंधन खपत मानक 2027-28 में 3.996 लीटर/100 किमी से घटकर 2031-32 में 3.3273 लीटर/100 किमी हो जाएगा — यानी लगभग 16.7% का सुधार। साथ ही संदर्भ वाहन वजन 1,082 किग्रा से बढ़ाकर 1,229 किग्रा किया गया है (+13.6%)।

वैकल्पिक ईंधन, EV और हाइब्रिड को बढ़ावा

मानदंडों में कई नई सुविधाएं दी गई हैं: ईंधन-बचत प्रौद्योगिकियों की मान्यता सूची 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, और प्रत्येक पात्र प्रौद्योगिकी पर 1 ग्राम CO₂/किमी की छूट मिलेगी (अधिकतम 9.0 ग्राम CO₂/किमी)। BEV/REEV/PHEV/SHEV और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को ‘सुपर क्रेडिट’ (वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर) का लाभ मिलेगा। इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और CBG हेतु कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर तय किया गया है। इसके अलावा क्रेडिट कैरी-फॉरवर्ड, क्रेडिट ट्रेडिंग और BEE बायआउट की सुविधा, MIDC और WLTP — दोनों टेस्ट चक्रों के तहत रिपोर्टिंग, और वार्षिक बिक्री 1,000 से कम इकाइयों वाले निर्माताओं को छूट भी दी गई है।

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