
इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के कड़े निर्देशों के बाद जोन क्रमांक 21 की रिमूवल टीम ने राऊ तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
खसरा क्रमांक 226 पर काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी
मामला ग्राम अहिरखेड़ी (तहसील राऊ) का है। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खसरा क्रमांक 226 की भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से बिना किसी वैधानिक स्वीकृति और अनुमति के अवैध कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान स्थल पर चार भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चलता हुआ पाया गया था।
नोटिस की अनदेखी पर चला बुलडोजर
निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कॉलोनाइजरों एवं निर्माणकर्ताओं को पूर्व में वैधानिक सूचना पत्र (नोटिस) जारी कर निर्माण कार्य तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मौके पर काम जारी रखा गया।
सोमवार को नगर निगम जोन-21 के रिमूवल अमले ने भारी पुलिस बल और पोकलेन/जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर दस्तक दी और चारों निर्माणाधीन ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
अवैध निर्माणकर्ताओं को निगम की सख्त चेतावनी
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्र में बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TNCP) और नगर निगम की अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा। नियमों की अनदेखी कर निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
