इंदौर ब्यूरो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत इंदौर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 58 अस्पतालों को पत्र जारी कर तीन दिवस में HFR-HPR आईडी बनाने का समय दिया है। समय-सीमा में हेल्थ फैसेलिटी रजिस्ट्री (एच.एफ.आर.)-हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एच.पी.आर.) आईडी नहीं बनाने वाले चिकित्सालयों के विरुद्ध म.प्र. उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973) नियम 1997 (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा इंदौर जिले के अस्पतालों में हेल्थ फैसेलिटी के कार्य में संलग्न सदस्यों के हेल्थ फैसेलिटी रजिस्ट्री (एच.एफ.आर.) एवं उक्त संस्थाओं में कार्यरत पात्र हेल्थ केयर प्रोफेशनल का हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एच.पी.आर.) अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि अनेक पत्रों के माध्यम से अस्पतालों को स्मरण भी कराया गया था, किन्तु उक्त अस्पतालों द्वारा यह कार्य अभी भी अपूर्ण है।
