इंदौर, 4 अक्टूबर 2026। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देश पर इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध स्पेशल ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 3 अक्टूबर को वृत्त महू-अ, इंदौर क्षेत्र में गश्त के दौरान सोनवाय टोल के पास सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा एक टाटा मैजिक टेम्पो की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर से विभिन्न ब्रांड की कुल 96 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई।
बरामद अवैध मदिरा में लंदन प्राइड व्हिस्की की 3 पेटी, आइकॉनिक व्हिस्की की 1 पेटी, लंदन प्राइड ऑरेंज वोदका की 2 पेटी, बोल्ट बीयर की 2 पेटी तथा देशी मदिरा प्लेन की 2 पेटी शामिल हैं। इस प्रकार कुल 10 पेटी अवैध मदिरा बरामद की गई। बरामद मदिरा एवं वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 12 लाख रुपये बताया गया है।
आबकारी विभाग द्वारा बरामद मदिरा एवं वाहन को विधिवत कब्जे में लेते हुए आरोपी अमित पिता अरविंद तिवारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई कंट्रोलर श्री कमलेश सोलंकी एवं डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निधि शर्मा, उप निरीक्षक श्री जयेश वास्केल तथा आबकारी आरक्षक श्री कमलेश निहोरे, श्री विवेक कनाडे एवं श्री अर्जुन धुर्वे की सक्रिय भूमिका रही।
आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखते हुए ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
(फोटो: सौजन्य: आबकारी विभाग, इंदौर)
