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विजय नगर में गरबा आयोजक पर FIR, अनुमति निरस्त और स्थल सील: बिना पास घुसा व्यक्ति नशे की हालत में मैदान में लेटा मिला, वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई

सांकेतिक चित्र — गरबा नृत्य

इंदौर ब्यूरो।

नवरात्रि गरबा आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति इंदौर पुलिस की सख्त नीति के तहत थाना विजय नगर पुलिस ने सजन प्रभा गार्डन में आयोजित गरबा कार्यक्रम में सुरक्षा संबंधी शर्तों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की है। आयोजक पर FIR दर्ज की गई है, आयोजन की शेष अवधि की अनुमति निरस्त कर दी गई है और आयोजन स्थल को सील करने की कार्रवाई भी की गई है।

सजन प्रभा गार्डन में हो रहा था आयोजन

पुलिस के अनुसार सजन प्रभा गार्डन, विजय नगर में आयोजक रोशनी श्रीवास्तव को दिनांक 11 अक्टूबर 2026 से 19 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक गरबा आयोजन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति के साथ प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा और निगरानी संबंधी शर्तें भी तय थीं।

14 अक्टूबर को क्या हुआ

पुलिस के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को आयोजन के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति बिना प्रवेश-पास के गरबा परिसर में प्रवेश कर गया और नशे की संदिग्ध अवस्था में गरबा मैदान में लेटा हुआ पाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुए।

आयोजक पर FIR, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी प्रकरण

आयोजक द्वारा प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा और निगरानी संबंधी अनुमति शर्तों का प्रभावी पालन नहीं किए जाने पर थाना विजय नगर में अपराध क्रमांक 971/2026, धारा 223(ए) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं, अनधिकृत प्रवेश करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 970/2026, धारा 329(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश की जा रही है।

अनुमति निरस्त, स्थल सील

सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सहायक पुलिस आयुक्त विजय नगर ने आयोजन की शेष अवधि की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। आयोजन स्थल को सील करने की कार्रवाई भी की गई है।

विजय नगर गरबा आयोजक पर FIR — पुलिस पोस्टर
इंदौर पुलिस द्वारा जारी पोस्टर

पुलिस का स्पष्ट संदेश

पुलिस ने कहा है कि गरबा आस्था और संस्कृति का उत्सव है, लापरवाही और अव्यवस्था का नहीं। आयोजन की अनुमति के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अनिवार्य है।

सभी आयोजकों को निर्देश

समस्त गरबा आयोजकों को निर्देशित किया गया है कि प्रवेश-पास की जांच, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, महिला सुरक्षा, CCTV निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों की तत्काल पुलिस को सूचना देना सुनिश्चित करें। अनुमति शर्तों के उल्लंघन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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