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ट्रेड लाइसेंस चेकिंग अभियान — बिना लाइसेंस संचालित दुकानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई

नगर पालिक निगम इंदौर

इंदौर ब्यूरो। आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार एवं अपर आयुक्त श्री आकाश सिंह के आदेश के पालन में नगर निगम की विभिन्न जोनों की राजस्व टीमों द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। जिन प्रतिष्ठानों के पास नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए गए, उनके विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।

नगर पालिक निगम इंदौर कन्ट्रोल रूम
नगर पालिक निगम, इंदौर। (फाइल फोटो)

नगर निगम की राजस्व टीमों द्वारा विभिन्न बाजारों, लोहा मंडी, सांवेर रोड, मंगल नगर, आनंद बाजार, बाणगंगा, गौरी नगर तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में जांच की गई। इस दौरान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित पाए गए प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

चिह्नित प्रतिष्ठानों का विवरण

बाणगंगा एवं कुशवाह नगर क्षेत्र: श्री विनायक मोबाइल, ऑल सेल एंड रिटेल टॉय हब, एनटीपी शॉप, द टॉय जंक्शन, सोना वार्ड सर्विस सेंटर, वाहे गुरु कलेक्शन, गुरु कृपा टॉयज, आइफा लेजर हाउस एवं यश इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य प्रतिष्ठान। कुशवाह नगर चौराहा, बाणगंगा क्षेत्र में 4 दुकानों को सील किए जाने का उल्लेख है।

गौरी नगर: साईं पूर्वी इंटरप्राइजेस, मकान/दुकान क्रमांक 16, गौरी नगर।

न्यू लोहा मंडी, स्कीम नंबर 78: क्रमांक 103 एवं 67 स्थित प्रतिष्ठान तथा लोहा मंडी क्षेत्र के 5 गोदाम।

अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान: महाकाल रेस्टोरेंट, कल्पना ट्रेडर्स, राधिका कुंज की 10 दुकानें, श्री न्यू बेल्ट हाउस सहित अन्य 2 दुकानें, स्टार फोटोकॉपी तथा परफेक्ट एयरकॉन, आनंद बाजार।

मंगल नगर क्षेत्र: क्रमांक 36 एवं 59 स्थित हॉस्टल, क्रमांक 43-F तथा 49-50 स्थित प्रतिष्ठान।

अन्य क्षेत्र: रुक्मणी नगर, छोटा बागड़दा; सांवेर रोड स्थित सेक्टर-F के क्रमांक 28, 17B-18A, 74-B एवं 71-A; पंचकुइयां गोदाम तथा ऑर्बिट मॉल स्थित विभिन्न प्रतिष्ठान।

ऑर्बिट मॉल: जैन इंफोकॉम (LG-08), सर्टिफाइड रिसेलर (LG-07A), मोबाइल गुरु (LG-01), बालाजी मोबाइल (LG-18) एवं रमा मोबाइल (LG-18) सहित अन्य प्रतिष्ठान।

नगर निगम द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें तथा उसका समय-समय पर नवीनीकरण कराएं। बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शहर में व्यापारिक गतिविधियों को नियमानुसार संचालित कराने तथा राजस्व संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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