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वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराई तो ‘गाज’: इंदौर के बड़े स्कूलों-मैरिज हॉल पर निगम का ₹55 हजार जुर्माना

इंदौर नगर निगम की चालानी कार्रवाई
इंदौर नगर निगम की चालानी कार्रवाई
फोटो: सौजन्य: राजवाड़ा दर्पण

इंदौर ब्यूरो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वाले भवन मालिकों पर इंदौर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम की हालिया कार्रवाई में टीम ने 5 भवनों पर कुल ₹55 हजार का स्पॉट फाइन लगाया।

निगम अधिकारियों के अनुसार इंदौर मैरिज हॉल पर सबसे बड़ा ₹20 हजार का जुर्माना लगा। विसडम पब्लिक स्कूल और सत्यसाई स्कूल पर ₹10-10 हजार, निहालपुर के जायसवाल लॉज पर ₹10 हजार और जायसवाल भवन पर ₹5 हजार का फाइन लगाया गया। आजाद नगर क्षेत्र में एक अन्य भवन पर ₹9 हजार का जुर्माना हुआ।

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर 4 भवन सील

इसी अभियान के दौरान कनाड़िया रोड पर अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर 4 भवनों को सील कर दिया गया। फायर सिस्टम नहीं लगाने पर उदय ट्रैवल्स पर भी ₹10 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर 11 स्थानों पर जियोटैगिंग भी की गई है।

365 दिन चलेगा अभियान

निगम का यह अभियान अब लगातार 365 दिन चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि जल संरक्षण नियमों का पालन न करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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