
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार इंदौर जिले में उपभोक्ता सेवा सुविधा अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग में आने वाले ऐसे सभी प्रकार के नापतौल उपकरण जैसे- बाट, माप, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पेट्रोल-डीजल पंप आदि का निरीक्षण किया जायेगा। इस अभियान के दौरान त्रुटिकर्ता के विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं अन्य प्रभावी नियमों के अतंर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जायेंगे। अभियान में उपभोक्ता सेवा सुविधा के अंतर्गत पेट्रोल-डीजल पंप पर मात्रा की जांच हेतु आवश्यक 5 लीटर का सत्यापित/मुद्रांकित माप एवं एल.पी.जी. हॉकर के पास उपभोक्ता को सिलेण्डर तौल कर देने / दिखाने हेतु नियमानुसार आवश्यक तौल उपकरण है या नहीं। साथ ही विभिन्न किराना / हाट बाजार आदि व्यापारियों की विशेष जांच भी की जायेगी।
नाप तौल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसम्बर 2025 तक एक करोड़ 35 लाख 27 हजार 711 रुपये के नापतौल उपकरणों का सत्यापन/मुद्रांकन कर राशि प्राप्त की गई। विभिन्न प्रकार व्यावसायिक संस्थानों की जांच कर कुल 422 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इनसें कुल कर 23 लाख 72 हजार 200 रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया एवं सी.जी.एम. न्यायालय इंदौर में 10 प्रकरण प्रस्तुत किये गये है।

उपभोक्ता को शिकायत होने की स्थिति में व्हाटसएप मोबाइल नम्बर 9755170501, E-mail-delmindore@gmail.com, सी.एम. हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
