
इंदौर 1 जनवरी 6 साल पहले जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन कहानी के मुताबिक घटना 11 मार्च 2020 की शाम 5:20 बजे जूनी इंदौर थाना अंतर्गत वीर सावरकर नगर की है। यहां पर रहने वाला मुकेश चौहान एक चाय की दुकान के पास खड़ा था तभी आरोपी सोनू पिता सीताराम मालवीय निवासी बापू नगर और विजय पिता मधु मालवीय निवासी न्यू इंदिरा एकता नगर है और उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। जिनेंद्र और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि आरोपी मृतक की दुकान के पेरिस और पर बैठकर नशा करते थे, जिसे लेकर मुकेश ने उन्हें मना किया था। इसी बात को लेकर दोनों ने उसे पर जानलेवा हमला किया था। दोनों नाबालिक आरोपी है। इनके विरुद्ध किशोर न्यायालय में पृथक से कैस चलेगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सरस्वती यादव द्वारा की गई।
